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जब बाकी राज्यों ने केंद्रीय सरकार के निर्णयानुसार लाभ दिया है और मप्र में भी देने की सभी तैयारियां नोट शीट पर हो ही गई है । उच्च न्यायालय ने ये सभी सरकारी दस्तावेज देखकर ही तो चार सप्ताह में ठोस कार्रवाई करने हेतु शासन को आदेश दिए हैं। वरना इतने जल्दी कोर्ट से मामला नही निपटता। आमोद जी एवं जी डी जोशी जी और उनके सभी निपुण साथियों की मेहनत जरूर रंग लाएगी क्यों कि अब कोई दस्तावेज में हेराफेरी संभव नही। सत्यमेव जयते।
जो नियम कानून पहले से निर्धारित है तो लेट लतीफी क्यों फिर 1अकटूबर से क्यों क्यों उनके हक की कटौती पूर्व निर्धारित नियमों की अवहेलना या शासन की दादागिरी है