हम जब भी बैंक अकाउंट खोलते हैं या फिर एफडी करवाते या फंड्स में इन्वेस्ट करते है तो बैंक की ओर से नॉमिनी का नाम पूछा जाता है।फॉर्म में अलग से नॉमिनी का कॉलम बना होता है। जहाँ हम नॉमिनी जोड़ सकते है
अब यदि आपको नामिनी के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले समझ लें कि ये नॉमिनी होता क्या है? दरअसल नॉमिनी वो व्यक्ति होता है, जो बैंक खाताधारक के मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा या एफडी रकम को क्लेम कर सकता है। इस नॉमिनी के पास ही पहले रकम जाती है फिर वह मृतक के उत्तराधिकारी के बिच में बाट देता है
नॉमिनी आप किसे भी बना सकते है खासतोर पर आप जिसपर भरोसा करते हैं, उसे अपना नॉमिनी बना सकते हैं। वो आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है जैसे आपकी पत्नी/पति, बच्चे, भाई-बहन, दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको उसके अभिभावक के तौर पर एक और नाम शामिल करना होगा, जो बच्चे की ओर से रकम ले सके। अगर खाताधारक के मृत्यु तक नॉमिनी नाबालिग होता है तो बैंक उसके अभिभावक को वो रकम सौंप देती है।
29 сен 2024