Sir hamne simankan ke khilap apil ki hai sdm mahoday ke yaha hamko samman prapt hua hai 29/4/2022 ko or hamne 6/9/2022 ko hame sthagan adesh mila hai kya aisa simankan nirast hoga simankan ki pahle koi jankari nhi thi late to nhi hain
सर हम गरीब परिवार से हैं | हमारा 6 डिसमिल घर के पीछे जमीन(बाडी) है तीन हमारा और तीन हमारे चाचा के के नाम पर है हमारे पास पट्टा खसरा नंबर रकबा B1 सभी दस्तावेज है हमारे बाड़ी से लगा आवेदक का 1.05 एकड़ जमीन है उन्होंने हमारे जमीन को अवैध कब्जा बताया जबकि हम हमारे पास 60 साल पुरानी कब्जे का प्रमाण है वैसे तो हमारे पूर्वज डेढ़ सौ साल से काबीज है लेकिन आवेदक का कहना है कि हमने उनके जमीन पर अवैध कब्जा किया है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 6 डिसमिल से ज्यादा जमीन नहीं है इसका तात्पर्य हम अपनी रिकॉर्ड मैं दर्शाए 6 डिसमिल भूमि पर ही काबिज है इससे अधिक पर हम काबिज नहीं है लेकिन तहसीलदार ने आवेदक के दिए आवेदन पर सिर्फ पटवारी जांच कराया और हमारे बाडी पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया। और आदेश में लिखा कि सीमांकन के आधार पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया लेकिन उसमें दर्शित कड़ी 40 गुना 40 वर्ग कड़ी बताया गया जबकि सिर्फ पटवारी जांच ही हुआ था जब हमने आगे अपर कलेक्टर में अपील की तब उसने आनन-फानन में सीमांकन कराया फिर भी हमने उनका विरोध किया और लिखित आवेदन देकर उनका विरोध किया लेकिन फिर भी RI के द्वारा सीमांकन किया गया हमारा case आगे बढ़ा और राजस्व मंडल तक गए लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा और राजस्व मंडल के द्वारा कहा गया कि इनके पास कोई भूस्वामी होने का प्रमाण नहीं है जबकि हमारे पास सभी दस्तावेज जैसे b1 खसरा खतौनी रकबा पट्टा सभी है अब तहसीलदार के पास फाइल है और जवाब मांगा है तो क्या करें? उन्होंने सीमांकन नहीं होने पर भी सीमांकन के आधार पर डिसीजन दिया है और हम 12 साल से अधिक वर्ष अर्थात 100 सालों से जमीन पर काबिज है तो क्या यह उचित है कि हम उसको अपना जमीन दे दे? प्लीज रिप्लाई सर🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👪
सर जी सादर प्रणाम मेरे जमीन और प्रचलितआबादी के पट्टा आबंटित जमीन के बीचो-बीच शास्किया घास भूमि है, जब मैंने अपनी जमीन का सीमांकन करवाया तो सीमांकन का सूचना घास जमीन के नाते सरपंच को दिया गया, उपरांत जब सीमांकन हुआ तो आबादी भूमि वालों का बेजा कब्जा घास भूमि के अतिरिक्त मेरे जमीन पर भी पाया गया, मैंने तहसीलदार के समक्ष आपके वीडियो को देख कर धारा 250 का प्रकरण बनवा दिया है, वो अनावेदक लोग जवाब में अपने को तामील नही होना बता रहे है उस उपरांत मैने आवेदक नेजवाब दिया है की उनका पट्टा मेरे जमीन से लगा ही नही है तो उनकी तामिली का प्रश्न ही नहीं उठता वो तो सीमांकन में पता चला की उनका बेजा कब्जा शास्त्री घास भूमि के अतिरिक्त मेरे निजी भूमि पर भी है, कृपया मार्गदर्शन करें
Please reply. Sir slr se seemankan kaise kray mene jansunvai me avedan Diya tha slr team se seemankan ka pr collector sahab ne ri sahab se kra Diya kyonki June 23 me mere padosi mere khet ke kuch bhaag PR jabran kabij ho Gaye ha
आदरणीय नमस्कार में आपके चैनल का नियमित दर्शक हूं । एवम आपके बताए हुए ज्ञान और जानकारी ही अपनी कनूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, परुंतु आपकी सहायता की आवस्कायता है निम्न बिंदु मैं कानूनी नियम स्पष्ट करने की कृपा करें। 1-अगर किसी भू भाग की रजिस्ट्री हो चुकी है पर नामांतरण नहीं हुआ है तो उसका कानूनी मालिकाना हक किसका है 2- धारा 250 का कोई केस क्या इस तथ्य पर खारिज किया जा सकता है की उसका कोई केस किसी वरिष्ठ कोर्ट में चल रहा है , की हुई रजिस्ट्री के विरुद्ध पर अभी फैसला नहीं आया है। 3- धारा 250 के केस पर क्या सीमांकन रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है , अगर आवेदन पर लिखा गया है की संपूर्ण भू भाग पर कब्जा ही तो इतना काफी नही है ? धारा 250 के कुछ सैटेशन भी साझा करने का कष्ट करें जिस केस पर किसी इसे व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है जिसका की नाम ना तो किसी राजस्व रिकार्ड में ही न तो वो बारिश है न की उसके पास कोई पेपर हे आपका आभारी
Sir meri dadi kay side matlab unkay pita ji unki 90acre zameen thi lekin meri dadi ji ne zameen nahi li 2002 mai unka dehant hogya aur ab mere pita ji bhi nahi hai meri dadi ji ka ek bhai tha wo bhi nahi raha unkay bache hai toh kya sir mai apni dadi ji ka hissa claim kar sakta hu?
मेरे बड़े भाई ने बंटवारे के समय मेरे हिंस्से के कब्जे वाली जमीन अपने हिंस्से में फर्दफुल्ली या नजरी नक्सा में पटवारी को रिस्वत देकर प्रदर्शित करवा लिया है। आप बताएं भूमि का सीमांकन कब्जे के आधार पर होगा या फर्दफुल्ली के आधार पर?
सर मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे पापा ने सन 2008 में लगभग 2.57 एकड़ भूमि ₹50000 में खरीदी थी लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी एक अनुबंध पत्र बनाया गया था नोटरी वकील द्वारा के जिसने जमीन बेची थी उसने यह इकरार किया था कि आप जब चाहोगे तब यह जमीन आपको मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा लेकिन बार-बार बोलने के बाद भी उन्होंने आज 15 साल हो गए हैं मेरे पापा के नाम रजिस्ट्री नहीं करवाई है और अब वह अनुबंध की तिथि समाप्त हो गई है तो सर आप यह बताने की कृपा करें कि वह जमीन मेरे पापा के नाम आ सकती है या नहीं या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हम लोगों को मिल सकती है या नहीं प्लीज बताएं
सर नमस्कार मेरी भूमि में पटवारी ने पैसे लेके अवैध कब्जा बता दिया सीमांकन के टाइम में नाबालिक था पिताजी एक्सपायर हो चुके थे में और मेरी मां की अनुपस्थिति में सीमांकन का नोटिस तामील दादाजी से करवा करवाकर अवैध कब्जा निकाल दिया हमने तहसील में प्रकरण दर्ज करवाया तो सीमांकन तहसीलदार द्वारा निरास्त करदिया गया फिर सामने वाले ने SDM के यह अपील की SDM ne tehsildar ke Aadesh ko निरस्त कर दिया फिर हम अपर कलेक्टर के यहा अपील की तो अपर कोल्टर ने SDM ke आदेश को निरस्त कर दिया फिर सामने वाला आयुक्त और राजस्वमंडल से अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर SDM ke आदेश को सही बताकर प्रकरण पुना तहसीलदार के यह bhj दिया कोई उपाय बताए sir
Sir jameen semankan ke samy B1ke anuusar jameen ka semankan nahi keya jata hai ye patwari ka kahna hai, jankari ke tawur par to hamare pass B1 he hai.aour hum seemankan se santusht or khush nahi hani aisse isthi me kya karna chahiye.
🙏🙏🙏सर हम गरीब परिवार से हैं | हमारा 6 डिसमिल घर के पीछे जमीन(बाडी) है तीन हमारा और तीन हमारे चाचा के के नाम पर है हमारे पास पट्टा खसरा नंबर रकबा B1 सभी दस्तावेज है हमारे बाड़ी से लगा आवेदक का 1.05 एकड़ जमीन है उन्होंने हमारे जमीन को अवैध कब्जा बताया जबकि हम हमारे पास 60 साल पुरानी कब्जे का प्रमाण है वैसे तो हमारे पूर्वज डेढ़ सौ साल से काबीज है लेकिन आवेदक का कहना है कि हमने उनके जमीन पर अवैध कब्जा किया है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 6 डिसमिल से ज्यादा जमीन नहीं है इसका तात्पर्य हम अपनी रिकॉर्ड मैं दर्शाए 6 डिसमिल भूमि पर ही काबिज है इससे अधिक पर हम काबिज नहीं है लेकिन तहसीलदार ने आवेदक के दिए आवेदन पर सिर्फ पटवारी जांच कराया और हमारे बाडी पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया। और आदेश में लिखा कि सीमांकन के आधार पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया लेकिन उसमें दर्शित कड़ी 40 गुना 40 वर्ग कड़ी बताया गया जबकि सिर्फ पटवारी जांच ही हुआ था जब हमने आगे अपर कलेक्टर में अपील की तब उसने आनन-फानन में सीमांकन कराया फिर भी हमने उनका विरोध किया और लिखित आवेदन देकर उनका विरोध किया लेकिन फिर भी RI के द्वारा सीमांकन किया गया हमारा case आगे बढ़ा और राजस्व मंडल तक गए लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा और राजस्व मंडल के द्वारा कहा गया कि इनके पास कोई भूस्वामी होने का प्रमाण नहीं है जबकि हमारे पास सभी दस्तावेज जैसे b1 खसरा खतौनी रकबा पट्टा सभी है अब तहसीलदार के पास फाइल है और जवाब मांगा है तो क्या करें? उन्होंने सीमांकन नहीं होने पर भी सीमांकन के आधार पर डिसीजन दिया है और हम 12 साल से अधिक वर्ष अर्थात 100 सालों से जमीन पर काबिज है तो क्या यह उचित है कि हम उसको अपना जमीन दे दे? प्लीज रिप्लाई सर🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👪
सर आपके नं सेंड कीजिए क्योंकि तहसीलदार ने हमारे विरुद्ध 250 का अंतरिम आदेश पारित कर दिया है और उस आदेश में हमारे पूरे परिवार के नाम लिखवा दिये है कृपया सर जी हमारी मदद करें🙏🏻
नक्शा तरमीम के खिलाफ अपील करनी चाहिए और नक्शे को दुरुस्त करवाना चाहिए, धारा 250 का प्रकरण नहीं बनता है क्योंकि धारा 250 में लिखा है कि किसी भूमि स्वामी को अनुचित रूप से बेक़ब्जा करने पर पुनः भूमि स्वामी को कब्जा दिलाया जा सकता है, विक्रय पत्र यदि निष्पादित हुआ है तो इसे अनुचित रूप से बेक़ब्जा करना नही कहा जा सकता क्यों कि विक्रय पत्र के माध्यम से तो विधिवत कब्जा करना माना जाता है।
मेरे पडोसी का जमीन नए नक्सा में बढ़ गया है और उसका जमीन का कुछ हिस्सा मेरा आबादी वाला हिस्सा में आ गया है जबकि उसका उतना जमीन नहीं है और मेरे विरुद्ध वह धारा 250 के तहत कब्ज़ा करना चाहता है, अब क्या किया जा कता है 🙏
नक्शा सुधार की कार्रवाई के लिए आपको एसडीओ महोदय के यहाँ कार्रवाई करनी पड़ेगी यदि नक्शे की त्रुटि बंदोबस्त के दौरान हुई है तो धारा 75 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन लगेगा और यदि नक्शे में त्रुटि बंदोबस्त के बाद में हुई है तो धारा 115 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का आवेदन लगेगा लेकिन दोनों आवेदन पत्र एसडीओ कार्यालय में ही लगेंगे।
@@Kanoonigyan अगर sdo महोदय के यहाँ से फिलहाल हमारे पडोसी के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो क्या हम सिविल कोर्ट में उसके विरोध में अपील कर सकते है कृपया मार्गदर्शन करें 🙏🙏
@@Kanoonigyan अगर sdo महोदय के यहाँ से फिलहाल हमारे पडोसी के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो क्या हम सिविल कोर्ट में उसके विरोध में अपील कर सकते है कृपया मार्गदर्शन करें 🙏🙏
धारा 250 में अनआवेदक गण पिछली सात बार तारीख हो चुकी है और वह अपना जवाब देने नहीं आए हैं जब से केस लगाया है केवल 4 अनआवेदक गढ़ में से एक अनआवेदक गणआ रहा है और तहसीलदार महोदय ने अभी तक तीनों अन आवेदक गण के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई नहीं करी है तो क्या वह तीनों लोग अब भी अपना पक्ष रख सकते हैं क्या
नमस्कार सर जी मैं छत्तीसगढ़ से हू , मैं जानना हू कि , 1 परची जमीन मे मेरा नाम और मे री माँ का नाम है, जो अब मेरी माँ का देहांत हो गया है, जो पूर्व मे हमने अपने पिता के देहांत के बाद हमारे बहन भाईयो के बीच नामांतरण बटवारा हो गया था, अब मेरे जमीन मे मेरे भाई व बहन का हक नहीं है, लेकिन माँ के नाम को काटने के लिए आवेदन पेश किया हु तो उसमें मेरे भाई व बहनों का भी नाम आया हैं, तो क्या अब मेरे भाई व बहन हक तयागनामा शपत पेश कर अपना नाम व माँ का नाम विलोपित हो सकता है क्या सर जी , जवाब देना सर जी, धन्यवाद
🙏🙏🙏👪🙏🙏🙏सर हम गरीब परिवार से हैं | हमारा 6 डिसमिल घर के पीछे जमीन(बाडी) है तीन हमारा और तीन हमारे चाचा के के नाम पर है हमारे पास पट्टा खसरा नंबर रकबा B1 सभी दस्तावेज है हमारे बाड़ी से लगा आवेदक का 1.05 एकड़ जमीन है उन्होंने हमारे जमीन को अवैध कब्जा बताया जबकि हम हमारे पास 60 साल पुरानी कब्जे का प्रमाण है वैसे तो हमारे पूर्वज डेढ़ सौ साल से काबीज है लेकिन आवेदक का कहना है कि हमने उनके जमीन पर अवैध कब्जा किया है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 6 डिसमिल से ज्यादा जमीन नहीं है इसका तात्पर्य हम अपनी रिकॉर्ड मैं दर्शाए 6 डिसमिल भूमि पर ही काबिज है इससे अधिक पर हम काबिज नहीं है लेकिन तहसीलदार ने आवेदक के दिए आवेदन पर सिर्फ पटवारी जांच कराया और हमारे बाडी पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया। और आदेश में लिखा कि सीमांकन के आधार पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया लेकिन उसमें दर्शित कड़ी 40 गुना 40 वर्ग कड़ी बताया गया जबकि सिर्फ पटवारी जांच ही हुआ था जब हमने आगे अपर कलेक्टर में अपील की तब उसने आनन-फानन में सीमांकन कराया फिर भी हमने उनका विरोध किया और लिखित आवेदन देकर उनका विरोध किया लेकिन फिर भी RI के द्वारा सीमांकन किया गया हमारा case आगे बढ़ा और राजस्व मंडल तक गए लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा और राजस्व मंडल के द्वारा कहा गया कि इनके पास कोई भूस्वामी होने का प्रमाण नहीं है जबकि हमारे पास सभी दस्तावेज जैसे b1 खसरा खतौनी रकबा पट्टा सभी है अब तहसीलदार के पास फाइल है और जवाब मांगा है तो क्या करें? उन्होंने सीमांकन नहीं होने पर भी सीमांकन के आधार पर डिसीजन दिया है और हम 12 साल से अधिक वर्ष अर्थात 100 सालों से जमीन पर काबिज है तो क्या यह उचित है कि हम उसको अपना जमीन दे दे? प्लीज रिप्लाई सर🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👪
सर हम गरीब परिवार से हैं | हमारा 6 डिसमिल घर के पीछे जमीन(बाडी) है तीन हमारा और तीन हमारे चाचा के के नाम पर है हमारे पास पट्टा खसरा नंबर रकबा B1 सभी दस्तावेज है हमारे बाड़ी से लगा आवेदक का 1.05 एकड़ जमीन है उन्होंने हमारे जमीन को अवैध कब्जा बताया जबकि हम हमारे पास 60 साल पुरानी कब्जे का प्रमाण है वैसे तो हमारे पूर्वज डेढ़ सौ साल से काबीज है लेकिन आवेदक का कहना है कि हमने उनके जमीन पर अवैध कब्जा किया है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 6 डिसमिल से ज्यादा जमीन नहीं है इसका तात्पर्य हम अपनी रिकॉर्ड मैं दर्शाए 6 डिसमिल भूमि पर ही काबिज है इससे अधिक पर हम काबिज नहीं है लेकिन तहसीलदार ने आवेदक के दिए आवेदन पर सिर्फ पटवारी जांच कराया और हमारे बाडी पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया। और आदेश में लिखा कि सीमांकन के आधार पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया लेकिन उसमें दर्शित कड़ी 40 गुना 40 वर्ग कड़ी बताया गया जबकि सिर्फ पटवारी जांच ही हुआ था जब हमने आगे अपर कलेक्टर में अपील की तब उसने आनन-फानन में सीमांकन कराया फिर भी हमने उनका विरोध किया और लिखित आवेदन देकर उनका विरोध किया लेकिन फिर भी RI के द्वारा सीमांकन किया गया हमारा case आगे बढ़ा और राजस्व मंडल तक गए लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा और राजस्व मंडल के द्वारा कहा गया कि इनके पास कोई भूस्वामी होने का प्रमाण नहीं है जबकि हमारे पास सभी दस्तावेज जैसे b1 खसरा खतौनी रकबा पट्टा सभी है अब तहसीलदार के पास फाइल है और जवाब मांगा है तो क्या करें? उन्होंने सीमांकन नहीं होने पर भी सीमांकन के आधार पर डिसीजन दिया है और हम 12 साल से अधिक वर्ष अर्थात 100 सालों से जमीन पर काबिज है तो क्या यह उचित है कि हम उसको अपना जमीन दे दे? प्लीज रिप्लाई सर🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👪
🙏🙏🙏सर हम गरीब परिवार से हैं | हमारा 6 डिसमिल घर के पीछे जमीन(बाडी) है तीन हमारा और तीन हमारे चाचा के के नाम पर है हमारे पास पट्टा खसरा नंबर रकबा B1 सभी दस्तावेज है हमारे बाड़ी से लगा आवेदक का 1.05 एकड़ जमीन है उन्होंने हमारे जमीन को अवैध कब्जा बताया जबकि हम हमारे पास 60 साल पुरानी कब्जे का प्रमाण है वैसे तो हमारे पूर्वज डेढ़ सौ साल से काबीज है लेकिन आवेदक का कहना है कि हमने उनके जमीन पर अवैध कब्जा किया है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 6 डिसमिल से ज्यादा जमीन नहीं है इसका तात्पर्य हम अपनी रिकॉर्ड मैं दर्शाए 6 डिसमिल भूमि पर ही काबिज है इससे अधिक पर हम काबिज नहीं है लेकिन तहसीलदार ने आवेदक के दिए आवेदन पर सिर्फ पटवारी जांच कराया और हमारे बाडी पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया। और आदेश में लिखा कि सीमांकन के आधार पर 5 डिसमिल कब्जा पाया गया लेकिन उसमें दर्शित कड़ी 40 गुना 40 वर्ग कड़ी बताया गया जबकि सिर्फ पटवारी जांच ही हुआ था जब हमने आगे अपर कलेक्टर में अपील की तब उसने आनन-फानन में सीमांकन कराया फिर भी हमने उनका विरोध किया और लिखित आवेदन देकर उनका विरोध किया लेकिन फिर भी RI के द्वारा सीमांकन किया गया हमारा case आगे बढ़ा और राजस्व मंडल तक गए लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा और राजस्व मंडल के द्वारा कहा गया कि इनके पास कोई भूस्वामी होने का प्रमाण नहीं है जबकि हमारे पास सभी दस्तावेज जैसे b1 खसरा खतौनी रकबा पट्टा सभी है अब तहसीलदार के पास फाइल है और जवाब मांगा है तो क्या करें? उन्होंने सीमांकन नहीं होने पर भी सीमांकन के आधार पर डिसीजन दिया है और हम 12 साल से अधिक वर्ष अर्थात 100 सालों से जमीन पर काबिज है तो क्या यह उचित है कि हम उसको अपना जमीन दे दे? प्लीज रिप्लाई सर🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👪
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