i) "अपर निदेशक" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपर निदेशक के कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी;
ii) "व्यस्क" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, पुरुष अथवा स्त्री, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हैं;
iii) “सभा" से अभिप्राय है, हरियाणा विधान सभा;
iv) "पिछड़े वर्ग" से अभिप्राय है, नागरिकों के ऐसे वर्ग, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए:
V) "खण्ड" से अभिप्राय है, किसी जिले में ऐसा स्थानीय क्षेत्र, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर पर, खण्ड के रूप में घोषित किया जाए
vi) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी" से अभिप्राय हैं, सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई अधिकारी;
vii) “निर्माण", से अभिप्राय है, कोई दुकान, मकान, झोपड़ी, बाहूय गृह, सायबान या अस्तबल, चाहे वह मानव निवास के प्रयोजन के लिए अथवा अन्यथा उपयोग में लाया जाता है और चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, पास-फूस, धातु अथवा किसी अन्य सामग्री चाहे जो भी हो, से बना है और इसमें कोई दीवार और कोई कुआ शामिल है;
(viii) “कारोबार" में व्यापार, वाणिज्य अथवा विनिर्माण की प्रकृति में कोई व्यापार अथवा विनिर्माण अथवा कोई प्रोद्यम अथवा समुत्थान शामिल हैं;
(ix) “उप-विधियां" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा बनाई गई उप-विधिया;
x) "आकस्मिक रिक्ति" से अभिप्राय है, समय के बीत जाने से अन्यथा होने वाली कोई रिक्ति;
xi ) "पशु" से अभिप्राय है और इसमें शामिल है, सांड, बेल, बछिया, गाय और उनके शावक, हाथी, ऊंट, भैंस, घोड़ा, घोड़ी, टटटू, बछड़े, खच्चर, गधे, सूअर, भेड़ें, भेडियो, मेढे, मेमने, बकरे और बकरी के बच्चे;
xii) “अध्यक्ष”, से अभिप्राय हैं, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित पंचायत समिति का कोई अध्यक्ष;
xiii) “मुख्य कार्यकारी अधिकारी", से अभिप्राय है, किसी जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
xiv) "कलैक्टर", से अभिप्राय है, उस जिले का कलेक्टर, जिसमें गांव स्थित है और इसमें इस अधिनियम के अधीन किसी कलैक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी शामिल है;
Xv ) "समिति" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थाई समिति अथवा स्थानीय समिति अथवा उप-समितिः
xvi) “शामलात भूमि", से अभिप्राय है, ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति के एकमात्र उपयोग में नहीं है और प्रथा, रूढ़ि अथवा प्राचीन रीति द्वारा गांव के समुदाय के सामान्य प्रयोजनों के के लिए आरक्षित की गई है अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई है;
xvii) "सक्षम प्राधिकारी", से अभिप्राय है, ऐसा सरकारी अधिकारी अथवा प्राधिकारी जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करें,
xviii) “उपायुक्त", से अभिप्राय है, किसी जिले का उपायुक्त और इसमें शामिल हैं। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, जो कि सहायक आयुक्त से नीचे की पदवी का न हो;
xix) “निदेशक", से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निदेशक पंचायत;
Xx) "जिला", से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में कोई राजस्व जिला;
xxi ) "जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी", से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन किसी जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी;
xxii) किसी निर्माण के "परिनिर्माण अथवा पुनः परिनिर्माण अथवा परिवर्धन" में शामिल है
क) किसी निर्माण का कोई सारवान परिवर्तन अथवा परिवर्धन;
ख) मूल रूप से मानव निवास के लिए न बनाए गए किसी निर्माण का संरचनात्मक प्रत्यावर्तन द्वारा मानव निवास स्थान में परिवर्तन;
ग) मानव निवास के दो या अधिक स्थानों का ऐसे स्थानों की क्रम संख्या में परिवर्तन,
घ) मानव निवास के एक अथवा अधिक स्थानों का ऐसे स्थानों की अधिक संख्या में परिवर्तन;
ङ) किसी निर्माण का ऐसा परिवर्तन जो कि जल निकास अथवा सफाई प्रबन्धों में परिवर्तन को प्रभावित करता हो अथवा पर्याप्त मात्रा में इसकी सुरक्षा को प्रभावित करता हो;
च) किन्हीं कमरों, निर्माणों, बाहूल गृहों अथवा उनकी संरचनाओं का किन्हीं निर्माणों में परिवर्तन;
छ) मूल रूप में ऐसे प्रयोजनों के लिए न बनाए गए अथवा निर्मित न किए गए किसी स्थान अथवा निर्माण को किसी धार्मिक मंदिर या किसी पवित्र प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी निर्माण, में संरचनात्मक प्रत्यावर्तन द्वारा परिवर्तन;
ज) संरचना के सम्बन्ध में, जो छत डाल कर अथवा ऐसे स्थान के आच्छादन द्वारा बनाई जाती है, दीवारों अथवा निर्माणों के बीच के किसी समतल स्थान की छत डालना, अथवा आच्छादित करना;
झ) मूल रूप से इस रूप में अथवा विलोमतः न बनाए गए किसी निर्माण का किसी स्टाल, दुकान, भाण्डागार अथवा गोदाम में परिवर्तन; और
ण) किसी ऐसी गली अथवा भूमि के साथ सलंग्न किसी दीवार में ऐसी गली जवा भूमि पर किसी द्वार का निर्माण जो दीवार तथा द्वार के स्वामी में निहित नहीं है,
xxiii) "कार्यकारी अधिकारी से अभिप्राय है, पंचायत समिति का कोई कार्यकारी अधिकारी;
xxiv) “कारखाना", से अभिप्राय है, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 13) में यथापरिभाषित कोई कारखाना;
XXV) “वित्त आयोग” से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) के अधीन गठित वित्त आयोग,
xxvi) “सामान्य निर्वाचन", से अभिप्राय है, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् जैसी भी स्थिति हो, इनकी अवधि की समाप्ति के बाद अथवा अन्यथा गठन अथवा पुनर्गठन के लिए इस अधिनियम के अधीन किया गया निर्वाचन;
xxvii) “सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
xxviii) "ग्राम निधि", से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित ग्राम निधि
Xxix) "ग्राम पंचायत" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन ग्राम स्तर पर गठित पंचायत;............................
21 сен 2024